प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2021: गर्भवती महिलाओ को सरकार दे रही है 5000 रुपये

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2021: ऑनलाइन आवेदन, गर्भवती महिलाओ को सरकार दे रही है 5000 रुपये

 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना – PMMVY भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक मदद की जाती है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 रू. की मदद प्रदान की जाती है । विशेष मातृ और बाल स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। गर्भवस्था सहायता योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा  1 जनवरी 2017 को की गयी थी | प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना 2021 के अंतर्गत पहली बार गर्भधारण करने वाली तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओ को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |



प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उद्देश्य 2021 

सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है :

  • गर्भावस्था और बच्चे के पैदा होने के बाद महिला काम ना कर आराम करे, इसके लिए आर्थिक मदद देना। यह एक आंशिक मुआवजा है, जो कि 6000 रु. है। किसी अस्पताल या संस्थान में डिलीवरी के बाद जननी सुरक्षा योजना (JSY) के तहत शेष आर्थिक मदद (1,000 रुपये का) प्रदान की जाती है
  • गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की स्वास्थय सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए

प्रधानमंत्री मातृ वंदना 2021 योजना किसके लिए है 

  • जो केंद्र / राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) के साथ नियमित रूप से कर्मचारी हैं या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं उन सभी को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को इस योजना का लाभ मिलता है
  • सभी योग्य गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ, जिनका परिवार में पहली संतान के लिए 01 जनवरी, 2017 को या उसके बाद गर्भधारण हुआ है

एक लाभार्थी के लिए गर्भावस्था की तारीख को उसकी अंतिम मासिक धर्म (LMP) तारीख को ध्यान में रख कर गिना जाता है, जैसा कि मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन (MCP) कार्ड में दिया गया है।


प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2021  के तहत मिलने वाले लाभ

PMMVY के तहत 5000 रुपये की आर्थिक मदद को 3 किश्तों में बॉंटा गया है। पहली किस्त ₹1000 रुपए की, दूसरी किस्त ₹2000 रुपए की तथा तीसरी किस्त ₹2000 रुपए की होती है। पहली किस्त की राशि गर्भधारण के 150 दिन के अंदर पंजीकरण करने पर, दूसरी किस्त की राशि 180 दिन के अंदर एवं तीसरी किस्त की राशि प्रसव तथा शिशु के प्रथम टीकाकरण के पश्चात प्रदान की जाती है। प्रत्येक महिला को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।


प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2021 के लिए आवेदन कैसे करें?

एक लाभार्थी योजना के लिए अपने अंतिम मासिक धर्म (LMP) की तारीख से 730 दिनों के भीतर आवेदन कर सकती है। MCP कार्ड में रजिस्टर्ड LMP को योजना के तहत गर्भावस्था की तारीख के रूप में माना जाएगा।

PMMVY के तहत लाभ के लिए ऑफ़लाइन प्रक्रिया 2021 

स्टेप 1: योजना के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त करने की योग्य महिलाओं को योजना के लिए आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या एक ऐसे सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो भी उस विशेष राज्य के लिए कार्य करता है । रजिस्ट्रेशन LMP के 150 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज़:

  1. आवेदन फॉर्म 1 A
  2. MCP कार्ड की कॉपी
  3. पहचान प्रमाण की कॉपी
  4. बैंक / डाकघर की पासबुक की कॉपी
  5. आवेदक और उसके पति द्वारा हस्ताक्षर की हुई एक सहमति

यह आवेदन फ़ार्म AWC / स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है या महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है ।

आवेदक को भविष्य में आवेदन से जुड़ी किसी भी मदद के लिए रजिस्ट्रेशन की रसीद ज़रूर लेनी चाहिए।

स्टेप 2: लाभार्थी 6 महीने के गर्भधारण के बाद आर्थिक मदद की दूसरी किस्त का क्लेम फॉर्म 1 B को AWC / स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में जमा करके कर सकता है, क्लेम के साथ ही उसको MCP कार्ड की एक कॉपी के साथ कम से कम एक एंटीनाल चेक-अप (ANC) व रजिट्रेशन व फॉर्म 1 A की कॉपी जमा करनी होगी।  दूसरी किस्त का क्लेम गर्भावस्था के 180 दिनों के बाद किया जा सकता है


स्टेप 3: तीसरी किस्त का क्लेम करने के लिए, लाभार्थी को बच्चे के जन्म रजिस्ट्रेशन, आईडी प्रूफ और MCP कार्ड (यह दर्शाता है कि बच्चे को CG , OPV, DPT और हेपेटाइटिस B का शुरुआती टीकाकरण हो चुका है) की एक कॉपी के साथ विधिवत भरा हुआ फॉर्म जमा करना आवश्यक है, । आवेदक को एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर्म 1 A और फॉर्म 1 B की एक कॉपी भी दिखाना आवश्यक होता है।आवेदक को जम्मू-कश्मीर (J & K), असम और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों में आधार कार्ड की एक कॉपी भी जमा करानी होती है

PMMVY के तहत लाभ के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 2021 

देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे।


सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा।





  • आपको इस लॉगिन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे ईमेल आईडी , पासवर्ड कैप्चा कोड आदि भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद आप इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी।  सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 1:  https://pmmvy-cas.nic.in  पर जाएं और योजना सुविधा के (आंगनवाडी / अप्रूव्ड स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र) लॉग इन जानकारी का उपयोग कर PMMVY सॉफ्टवेयर में लॉग-इन करें

स्टेप 2: लाभार्थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म (जिसे एप्लीकेशन फॉर्म 1 A भी कहा जाता है) के अनुसार जानकारी भरकर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए ‘New Beneficiary’ टैब पर क्लिक करें। फॉर्म भरने के लिए आप PMMVY CAS यूजर मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं 

स्टेप 3: गर्भावस्था के 6 महीने के बाद, फिर से PMMVY CAS सॉफ्टवेयर में लॉग इन करें और ‘दूसरी किस्त‘ टैब पर क्लिक करें और यूज़र मैनुअल में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए फॉर्म 1 B भरें।

स्टेप 4: बच्चे के जन्म के बाद और CG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस B के टीकाकरण के पहले चरण को पूरा करने के बाद, PMMVY CAS सॉफ्टवेयर में लॉग-इन करें और ‘तीसरी किस्त‘ टैब पर क्लिक करें और निम्नलिखित 1C भरें


प्रत्येक स्टेप में आवश्यक दस्तावेजों को जानने के लिए, कृपया ऊपर दिए गए खंड ‘ ऑफ़लाइन प्रक्रिया के लिए लाभकारी मातृत्व लाभ के तहत PMMVY ‘ को देखें।

क्या होता है गर्भपात या स्टिल बर्थ के मामले में?

गर्भपात या स्टिल बर्थ के मामले में, एक लाभार्थी भविष्य की गर्भावस्था के लिए शेष किस्त का क्लेम करने के लिए योग्य होगा।

उदाहरण के लिए, यदि नकद प्रोत्साहन की पहली किस्त प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी का गर्भपात होता है, तो वह भविष्य की गर्भावस्था के लिए केवल 2 और 3 किस्त प्राप्त करने के लिए योग्य होगी।

शिशु मृत्यु दर के मामले में क्या होता है?

शिशु मृत्यु दर के मामले में, एक लाभार्थी योजना के तहत लाभ का क्लेम करने के लिए योग्य नहीं होगा, अगर उसे पहले से ही PMMVY के तहत मातृत्व लाभ की सभी किस्तें मिल चुकी हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेल्पलाइन नंबर

PMMVY से संबंधित किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में, कृपया नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।

PMMVY हेल्पलाइन नं. : 011-23382393

संक्षिप्त विवरण प्रधानमंत्री गर्भवती सहायता योजना

  1. योजना का नाम  - Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana
  2. योजना का प्रकार - केंद्र सरकार की योजना
  3. विभाग - महिलाओं और बच्चों के विकास मंत्रालय
  4. आवेदन की तिथि - आरंभ है
  5. आवेदन की अंतिम तिथि - Not Declared
  6. लाभार्थी- गर्भवती महिला
  7. लाभ - Rs 6000
  8. आवेदन का माध्यम - https://wcd.nic.in/

लाभ प्रदान करने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर

वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा 15 मार्च 2021 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह घोषणा की गई है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ प्रदान करने में पहले स्थान पर है। इस योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 942 करोड़ रुपया 22.2 लाख लाभार्थियों को बांटे गए हैं।

मध्य प्रदेश का अगर मालवा, छिंदवाड़ा, शहडोल, सीहोर तथा अलीराजपुर जिले इस योजना के लाभ प्रदान करने पर पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश द्वारा इस योजना के लक्ष्य का 152% लक्ष्य हासिल किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी वूमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी गई है।

कानपुर जिले की 76,293 महिलाओं को

इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2021 तक कानपुर जिले की 76,293 महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत लाभ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाती है।

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