सुकन्या समृद्धि योजना ! ₹1000 जमा करें और पाएं 12 लाख बेटी के बैंक खाते में Pm modi yojna 2019

सुकन्‍या समृद्धि योजना

आईसीआईसीआई बैंक, वित्त मंत्रालय द्वारा सुकन्‍या समृद्धि योजना (एसएसवाई) की पेशकश
 करने के लिए अधिकृत है। ग्राहक किसी भी आईसीआईसीआई बैंक शाखा में खाता खोलने संबंधी 
दस्तावेज जमा करके खाता खोल सकते हैं। खाता 42 नामित शाखाओं में से किसी एक में खोला जाएगा 






योग्यता
  1. प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक द्वारा बालिका शिशु के जन्म से 10 वर्ष की आयु प्राप्‍त करने तक बालिका शिशु के नाम पर खाता खोला जा सकता है।
  2. जमाकर्ता योजना नियमावली के अंतर्गत बालिका शिशु के नाम पर केवल एक खाता खोल सकता और संचालित कर सकता है।
  3. बालिका शिशु के प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक को केवल दो बालिका शिशुओं के लिए खाता खोलने की अनुमति दी जा सकती
  4.  है। बालिका शिशु के नाम पर तीसरा खाता दूसरे जन्म के रूप में जुड़वां
  5.  बालिकाओं का जन्‍म होने या यदि पहले जन्म में ही तीन बालिकाओं का जन्‍म होने पर खोला जा सकता है। 
कागजात
  1. सुकन्‍या समृद्धि योजना खाता खोलने का प्रपत्र
  2. बालिका शिशु का जन्म प्रमाण पत्र
  3. पहचान प्रमाण (भारतीय रिवर्ज बैंक के अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) दिशानिर्देशों के अनुसार)
  4. निवास प्रमाण (भारतीय रिजर्व बैंक के अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) दिशानिर्देशों के अनुसार)

विशेषताएं

  1. 8.5% की आकर्षक ब्याज दर। ब्याज दर वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनियमित है।
  2. एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रु. 1,000 का निवेश किया जा सकता है।
  3. एक वित्तीय वर्ष में रु. 1, 50,000 रुपए का अधिकतम निवेश किया जा सकता है।
  4. खाता खोलने की तिथि से 14 वर्ष पूरे होने तक खाते में पैसे जमा किए किए जा सकते हैं।
  5. खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर खाता परिपक्व होगा, शर्त यह है कि यदि खाताधारक का विवाह यह 21 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले हो जाए तो उसके विवाह के दिनांक से आगे खाते के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी
 ।

लाभ

  1. कर छूट
    सुकन्‍या समृद्धि योजना योजना में निवेश को धारा 80सी के अंतर्गत आय कर से छूट मिलती है। यह योजना के अंतर्गत तिहरे कर छूट शासन के अंतर्गत कर लाभ की पेशकश करती है। अर्थात् मूलधन, ब्याज और बहिर्वाह सभी को कर से छूट प्रदान की जाती है।
  2. आहरण सुविधा
    उच्च शिक्षा एवं विवाह के प्रयोजन हेतु खाताधारक की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, खाताधारक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद आंशिक आहरण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
 

11 comments:

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