झारखंड में 26 हजार सहायक आचार्यों की नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, 'बगैर अनुमति नहीं जारी करें रिजल्ट'

झारखंड में 26 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना इस परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं करने का निर्देश दिया गया है। 




यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका से संबंधित है, जिसमें दूसरे राज्यों के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) पास अभ्यर्थियों को भी इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिसंबर 2023 में झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था।


For more updates join : Join Telegram channel


सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को परिमल कुमार और अन्य ने दाखिल किया था, जिसमें झारखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (JTET) पास उम्मीदवारों का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने तर्क दिया कि JTET पास अभ्यर्थियों को झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं जैसे संथाली, खोरठा, नागपुरी आदि का ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने इन भाषाओं की परीक्षा पास की है। दूसरी ओर, CTET पास अभ्यर्थियों के पास ऐसी क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान नहीं है।


यदि उन्हें झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा, तो उन्हें राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देने में कठिनाई होगी, जो राइट टू एजुकेशन के प्रावधानों का उल्लंघन होगा।


सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में तय की है और तब तक के लिए नियुक्ति परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है।


इस खबर को Ramgarh Tech ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।



No comments

Powered by Blogger.